उज्जैन: आज नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत नगर निगम द्वारा सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा कराने पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। आयुक्त श्री ऋषि गर्ग ने इस क्रम में समस्त झोन कार्यालयों में अपेक्षित व्यवस्थाएं करा दी हैं। करदाता सम्बंधित झोन कार्यालय पहुंचकर सम्पर्क करें।
*सम्पत्तिकर के अधिभार (पेनल्टी) में छूट*
रू. 50,000/- तक बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।
रू. 50,000/- से 1 लाख तक के बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट।
रू. 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत छूट।
*जलकर के अधिभार (पेनल्टी) में छूट*
रू. 10,000/- तक बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।
रू. 10,000/- से 50,000/- तक के बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 75 प्रतिशत छूट।
रू. 50,000/- से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट।
आयुक्त श्री ऋषि गर्ग ने निर्देशित किया है कि झोन कार्यालयों में पधारने वाले नागरिकों को यथोचित मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाए। चेक से भुगतान करने वालों के सम्बंध में आयुक्त ने निर्देशित किया है कि करदाताओं को कैशलैस ट्रांजैक्शन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लोक अदालत अंतर्गत 8 फरवरी शनिवार को आवश्यकता होने पर चेक से राशि ली जाना सुनिश्चित करें साथ ही चेक की राशि की नियम अनुसार कंप्यूटराइज्ड रसीद करदाता को प्रदान की जावे एवं रसीद में चेक क्लियर होने के पश्चात ही रसीद माने होने का उल्लेख किया जावें। चेक अमान्य होने पर विधि अनुरूप कार्रवाई चेक जारीकर्ता के विरुद्ध की जावेगी एवं तद्संबंधी उल्लेख कर खाते में संशोधन संबंधित रसीद जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा एवं संपत्ति का रिकॉर्ड में दर्ज नाम/संस्था/फर्म के नाम से जारी चेक ही स्वीकार किया जावंे।
आयुक्त श्री ऋषि गर्ग ने शहर के समस्त सम्पत्तिकर स्वामियों से अपील की है कि 8 फरवरी शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पधारकर निगम द्वारा दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त करें।
दी जाएगी लोक अदालत अन्तर्गत सम्पत्तिकर एवं जलकर में छूट आयुक्त ने की समूचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की