उज्जैन: आयुक्त श्री ऋषि गर्ग के निर्देशानुसार जलकर के ऐसे बकायादार जिनका बकाया जलकर 1 लाख रूपये से अधिक है और विभाग द्वारा उनको समय समय पर सूचना पत्रों के माध्यम से तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा मौखिक रूप से भी अवगत कराया जा चुका है। किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक बकाया जलकर राशि जमा नहीं कराई जा रही है। निर्धारित समयावधि में उनके द्वारा बकाया जलकर राशि जमा नहीं कराई जाने से विभाग द्वारा उनके जल संयोजन विच्छेद की कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु उपभोक्ता को चर्चा हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के लिये दिनांक 17.02.2020 को दोपहर 3.00 बजे लो.स्वा.यां. विभाग संधारण खण्ड न.पा.नि.उज्जैन दशहरा मैदान पोस्ट आफिस के सामने बैठक आहुत की गई है। उक्त बैठक में उपभोक्ता अपना पक्ष रखने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें। बैठक में उपभोक्ता की अनुपस्थिति की दशा में विभाग द्वारा मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1956 की धारा 175 के उपबन्धो तथा सुसंगत उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
जलकर बकाया अंतिम सूचना पत्र