जिला न्यायाधीश श्री कुलकर्णी द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ 8 फरवरी को

 


उज्जैन । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री पदमेश शाह द्वारा जानकारी दी गई कि शनिवार 8 फरवरी को प्रात: 10.30 बजे जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एसकेपी कुलकर्णी द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ जिला न्यायालय भवन में आयोजित समारोह में किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी को आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति-कर, जल-कर एवं अन्य करों के अधिभार पर निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी।
सम्पत्ति-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया हो, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जल-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। सम्पत्ति-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख के बीच बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जल-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जल-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।


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