शाजापुर।जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपीगण 1. सुभाष पिता बंशीलाल परिहार 2. लखन पिता बंशीलाल 3. बंशीलाल पिता रूगा उर्फ रूगनाथ 4. भुलीबाई पति बंशीलाल सभी निवासीगण राजनगर तलाई महुपुरा शाजापुर को भा0द0सं0 की धारा 323/34 (06 शीर्ष ) प्रत्येक शीर्ष में प्रत्येक आरोपी को 500-500 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, इस प्रकार प्रत्येक आरोपी को 500रूx6 = 3000 रू अर्थदण्ड किया होेने से कुल 12000 रू. के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी जितेन्द्र पिता लालजीराम ने पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर दिनांक 09.11.2017 को घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। दिनांक 09.11.2017 की रात को 09ः30 बजे फरियादी के घर के सामने वार्ड क्रमांक 1 राज नगर तलाई महुपुरा शाजापुर की घटना है। फरियादी मजदूरी करके अपने घर आया था तो मोहल्ले की भुली बाई तथा फरियादी की भाभी रेखा बाई का आपस में झगडा हो रहा था। तो फरियादी ने भुली बाई को समझाया की तुम गाली-गुप्ता मत करो इस बात पर आरोपी सुभाष पिता बंशीलाल आया और फरियादी को मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी सुभाष ने डंडे की फरियादी को मारी जिससे फरियादी के सिर, मुह व हाथ में चोट आई इतने में फरियादी की पत्नि लाडकुवर बाई फरियादी को बचाने आई तो उसे आरोपिया भुली बाई ने ईट की मारी जिससे फरियादी की पत्नि लाडकुवर बाई को सीधे हाथ की तरफ सिंर में चोट आई फिर फरियादी का भाई कमल बचाने आया तो उसे आरोपी सुभाष ने लकडी की मारी जिससे कमल को सिर व कान में चोट आई उसी समय चिल्लाचोट की आवाज सुनकर फरियादी का बडा भाई कैलाश तथा फरियादी का पिता लालजीराम आये तो उन्हें आरोपी लखन ने लकडी की मारी जो फरियादी के पिता के नाक पर तथा फरियादी के भाई कैलाश के सिर में चोट आई फिर फरियादी की भतीजी पिंकी भी आ गई पिंकी को आरोपी लखन ने ईट की मारी जिससे पिंकी को कमर में चोट आई फिर आरोपी लखन के पिता आरोपी बंशीलाल भी आ गये जिन्होंने फरियादी को ईट की मारी। आरोपीगण ने फरियादी को जान से खत्म कर की धमकी भी दी थी।
फरियादी द्वारा पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर की गई घटना की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली शाजापुर ने थाने के अपराध क्रमांक 493/17 पर आरोपीगण के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 323, 506, 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से गवाह कराये गये। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री शैलेन्द्र जीनवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा किये गये अंतिम तर्कांे से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मिला बिलवार, जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री शैलेन्द्र जीनवाल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा की गई।