महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
 

देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला देवास द्वारा आरोपी राजेन्द्र पिता सरदार सिंह, उम्र-47 वर्ष, निवासी- ग्राम सूकलिया जिला देवास को भा.दं.सं. की धारा 354 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

  जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाना औद्योगिक क्षेत्र में दिनांक 07.08.2014 को इस आषय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी कि घटना दिनांक 07.08.2014 को दोपहर में जब फरियादिया ग्राम सुकलिया से क्षिप्रा राखी का सामान खरीदने अकेले पैदल जा रही थी, तब रास्ते में पीर बाबा की दरगाह, सुकलिया क्षिप्रा नाला के पास उसके गांव के अभियुक्त राजेन्द्र सिंह ग्राम सुकलिया की तरफ से आया और उसके सामने गाड़ी खडी कर फरियादिया का रास्ता रोककर उससे यह कहते हुए कि वहउसे अच्छी लगता है और फरियादिया का हाथ पकड लिया। जब फरियादिया हाथ छुडाकर क्षिप्रा जाने लगी, तब अभियुक्त ने फरियादिया को उक्त घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली द्वारा  अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लेकर सम्पुर्ण विवेचना पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री नरेष चरावन्ड़े सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।