रात्रि 10 बजे के बाद लाऊड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किये


 
उज्जैन ।कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छात्रहित और लोकहित के मद्देनजर मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है।
 कलेक्टर ने मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 10(2) के तहत आदेश जारी कर रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं देने के निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं देने के निर्देश एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों को दिये हैं। कलेक्टर ने डीजे के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही एक वाहन पर दो से अधिक चीलम के उपयोग की अनुमति भी नहीं दी जायेगी। सार्वजनिक स्थान के लिये निर्धारित परिवेश ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अधिक ध्वनि करने वाले लाऊड स्पीकर पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। आदेश जारी होने के बाद अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। मप्र कोलाहल अधिनियम के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


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