न्यायालय श्रीमान चंचल बुंदेला जेएमएफसी न्यायाधीश महोदय शुजालपुर ने, आरोपी ओमप्रकाश पिता प्रभूलाल मालवीय, ग्राम रायपुर, थाना शुजालपुर को धारा 354, 354क,509 भादवि में न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 27.03.2020 तक उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
सहायक मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादिया ने इस आशय की रिपोर्ट थाना शुजालपुर में की थी कि मेरे गांव का ओमप्रकाश पिता प्रभूलाल मालवीय मुझे देखकर पिछले 15 दिनों से सीटी बजा रहा है व गाने गाता है। मैने झगडे के कारण यह बात मेरे पति को नहीं बताई थी। दिनांक 10.03.2020 को 6ः30 बजे फरियादिया सरकारी टैंकर पर पानी भरने गई थी, तभी वहां ओमप्रकाश मालवीय आया और फरियादिया से बोला बहुत दिन बाद अकेली दिखी हो और बुरी नियत से उसका सीधा हाथ पकडा। उसके चिल्लाने पर गांव का चंन्द्र पाल आया तब उसको देखकर ओमप्रकाश भाग गया। फरियादिया ने घटना की बात अपने पति को घर जाकर बताई।
फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना शुजालपुर के अपराध कं्रमाक 63/2020 धारा 354, 354 क, 509 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया। बाद विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 27.03.2020 तक उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल