बस को लापरवाही पूर्वक चलाने वाले को न्यायालय ने दी सजा


  शाजापुर।माननीय न्यायालय श्रीमान संजीव कुमार पालीवाल जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी देवा उर्फ देवनारायण पिता निवासी ग्राम तिंगजपुर सलसलाई जिला शाजापुर को भा0द0सं0 की धारा 338 में 3 माह का सश्रम कारावास व 1000 रु. का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी कदीर खाॅ ने पुलिस थाना सलसलाई पर दिनांक 25.10.2016 को घटना की रिपोर्ट लिखाई थी कि वह घर से चाय लेकर जंगल जा रहा था, तभी उसके पिता समद खाॅ मोटर साईकल से उसके भाई को लेकर किलोदा जोड हेन्डपंप पर पानी लेने आये थे। उसी समय गोदना की तरफ से आ रही बालाजी बस क्र. एमपी41.पी1559 का चालक देवा उर्फ देवनारायण बस को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया एवं फरियादी कदीर खाॅ के पिता समदखाॅ की मोटर साईकल में टक्कर मार दी जिसे मोटर साईकल के पीछे बैठा फरियादी का भाई राजा गिर गया एवं उसे पेर में चोट आई।


  फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सलसलाई के अपराध क्रमांक 148/16 पर आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से गवाह कराये गये। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा किये गये अंतिम तर्कांे से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया। 
 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती ममता पाराशर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा की गई। 
सहायक मीडिया प्रभारी जिला शाजापुर


 


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