भांग एवं भांगघोटा की फुटकर बिक्री से शेष रही दुकानों का 23 मार्च को निष्पादन किया जायेगा

 


उज्जैन । कलेक्टर श्री शशांक मिश्र द्वारा राज्य शासन के आदेश अनुसार वर्ष 2020-21 के लिये अर्थात एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये जिले में संचालित 10 भांग एवं 10 भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों का घोषित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर कलेक्टर द्वारा 23 मार्च को दोपहर 2 बजे से कलेक्ट्रेट में टेण्डर आमंत्रित कर इसका निष्पादन किया जायेगा।


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