उज्जैन । एडीएम डॉ.आरपी तिवारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि आदेश के अनुसार दूध डेयरी एवं मिल्क पार्लर, खाद्य सामग्री अर्थात ग्रोसरी आइटम, फल, सब्जी, पीडीएस दुकान, मेडिकल, दवाई एवं एनसीलरी उत्पादन, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, गैस सिलेण्डर बॉटलिंग एवं आपूर्ति गतिविधियां, अस्पताल तथा सभी बैंकों के एटीएम और कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द किये गये हैं।
संशोधन के पश्चात उक्त अनुमत खुले प्रतिष्ठानों की सामग्री का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। इसके अलावा धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बन्द करने, आरती/उपासना के लिये केवल सम्बन्धित पुजारी, इमाम, पादरी और ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्वविवेक से आवश्यक अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
एडीएम द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन