देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.02.2014 को शाम 4:30 बजे फरियादी राज और सूरज बोरासी, कोर्ट में गवाही देकर बाहर निकले तो कालू उर्फ चेतन, खप्पा उर्फ राजेष और राजेष उर्फ डॉक्टर तीनों ने मां-बहन की अष्लील गालियां दी और कहा कि तुने हमारे खिलाफ गवाही दी है, उसने और सूरज ने गाली देन से मना किया, तो हमे धौंस दी कि तुम दोनों को जान से खत्म कर देंगे, उस समय आस-पास लोग भी मौजूद थे, जिन्होने घटना देखी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली जिला देवास में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा अभियुक्तगण 1.राजेष पिता भेरूलाल जाधव, उम्र-41 वर्ष, 2.राजेष पिता रमेषचंद्र चौहान, उम्र-35 वर्ष, 3.चेतन पिता जगदीष चैहान, उम्र-30 वर्ष, सभी निवासी-खारी बावडी, देवास धारा 294 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 2-2 दिन का कारावास एवं 200-200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री मधुलिका मेव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक सोहन चैहान का विषेष सहयोग रहा।