उज्जैन।श्रीराजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. सलमान पिता जब्बार 02. जाहिद पिता जब्बार 03. जब्बार पिता अलताफ, निवासी- पंचकुआ मक्सीरोड की धारा 195 क भादवि में अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी मेहरबान उर्फ कालू पिता गोरेलाल ने थाना चिमनगंजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 05.03.2020 को रात 08ः30 बजे मैं तथा पर्वत मजदूरी करके वापस अपने घर जा रहे थे, जैसे ही सलमान के घर के सामने पहुॅचे कि जब्बार तथा जाहिद एवं सलमान रोड पर मिले जब्बार ने मुझसे बोला कि तू मेरे लड़के जाहिद के खिलाफ कोर्ट में गवाही मत देना तो मैने बोला कि मैं गवाही दूॅगा, इसी बात पर तीनों अभियुक्तगण ने फरियादी को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियॉ दी। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो जाहिद ने डण्डे से तथा सलमान तथा जब्बार ने लात-घूंसों से मारपीट की। तीनों अभियुक्तगण बोले कि तूने हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी या किसी से दिलवाई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा गवाहों को गवाही देने से मना किया गया तथा उनके साथ मारपीट की गई है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
गवाहों को धमकाने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त