शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी संतोष पिता शंकर लाल मीना उम्र 36 वर्ष निवासी आनंद खेड़ी थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ श्री संजय मोरे शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि फरियादी पर्वत सिंह यादव ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर लिखाई थी। दिनांक 1 - 2 जनवरी 2020 की रात्रि में लूट चोरी और हत्या करने की नियत से घर में घुसकर भगवानदास को शरीर में चोट पहुंचाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और घर में रखे चांदी के जेवर करीबन 13 -14 किलो लूट कर भगवान दास की जेब में रखें रुपए ,पैन कार्ड , आधार कार्ड भी ले जाकर किसी को घटना की जानकारी ना हो इस आशय से घर में ताला लगाकर ले गए थे ।
थाना कालापीपल पर उक्त घटना की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 11/ 2020 पर धारा 450 , 460 , 397 , 302, 201 , 34 भादवि के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। अनुसंधान के दौरान आरोपी संतोष को दिनांक 6 /1/ 2020 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी संतोष की ओर से दिनांक 30/ 3/ 2020 को माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे अतिरिक्त डीपीओ श्री संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
हत्या के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त