जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त



    शाजापुर।  न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण बद्री उर्फ बलवंत सिंह पिता किशन राजपूत तथा तेज सिंह पिता छतर सिंह राजपूत निवासीगण मगरोला थाना शुजालपुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
       जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि आरोपीगण मुकेश, एलम, तेज सिंह ,बद्री , दिनेश निवासीगण मगरोला  द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एकमत होकर लाठी , फर्सी से जान से मारने की नियत से हमला कर फरियादी लखन सिंह के साथ मारपीट की गई थी और उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी । उक्त मामले में आरोपीगण बद्री और तेज सिंह का द्वितीय जमानत आवेदन आज दिनांक 31 मार्च 2020 को माननीय न्यायालय द्वारा श्री संजय मोरे शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
 शाजापुर


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