भोपाल ।अब5 साल तक की सजा वाले कैदियों को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें 45 दिन की पैरोल मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जेल प्रशासन को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से लोगों के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव, अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियाे कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश की जेलों में करीब 12 हजार कैदी हैं, जो 5 साल तक की सजा वाले हैं।
जेल मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि 5 साल तक की सजा वाले आपराधिक मामलों में जेल के बंदियों की ओर से अर्जी अदालत में पेश की गई थी। इसके इसके बाद अदालत ये तय करेगी कि 45 दिन की पैरोल देनी है या नहीं। इसके अलावा जिन बंदियों की उम्र 65 साल हो चुकी है एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें भी पैरोल का लाभ मिलेगा। जेल में बंद 50 साल तक की महिलाओं को भी पैरोल पर छोड़े जाने का आदेश दिया गया है।