शाजापुर।माननीय न्यायालय श्रीसंजीव कुमार पालीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर द्वारा आरोपीगण नन्दराम पिता रामलाल एवं कैलाश बाई पत्नी नन्दराम बलाई को धारा 324/34 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास तथा 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 04.08.2018 को फरियादी कालूराम ने रिपोर्ट की थी कि, वह अपने घर के अन्दर दरवाजा अटकाकर चाय पी रहा था। सुबह करीब 7ः30 बजे आरोपी नन्दराम हाथ में कुल्हाडी लिये दरवाजे में लात मारकर घर के अन्दर घुस आया और उसकी पत्नी कैलाश बाई भी दराता हाथ मे लिए घर के अन्दर घुस गई । उन दोनों ने फरियादी कालूराम को अश्लील गालियाॅ दी और कहा कि तूने मेरे घर के पास बागड क्यों लगाई है। कालूराम ने गाली देने से मना किया तो नन्दराम ने जान से मारने की धमकी देते हुये कुल्हाडी से फरियादी की पीठ में एवं कैलाश बाई ने दराते से कालूराम के पेट में मार दी जिससे उसे खून निकलने लगा।
फरियादी ने पुलिस थाना बेरछा पर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर से अपराध क्र. 126/18 पर धारा 452, 294, 323, 324, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से गवाह कराये गये। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता पाराशर द्वारा किये गये तर्कांे से सहमत होते हुये आरोपीगण को माननीय न्यायालय ने दोषसिद्ध किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।
कुल्हाड़ी व दराते से मारपीट करने वाले दंपत्ति को 6-6 माह सजा