न्यायालय सुश्री हर्षिता सिंगार जेएमएफसी महोदय शाजापुर, द्वारा आरोपी नरेंद्र पिता मेहरबानसिंह निवासी बोलाय, जिला शाजापुर को भादवि की धारा 323 के अपराध में 200 रू. अर्थदंड एवं कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित किया।
सहायक मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी, अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 04.06.2019 को फरियादी अकरम पिता गुलाब खां, सुबह करीबन 10ः30 बजे तरबूज बेचकर अपना ठेला लेकर घर जा रहा था। जैसे ही वह आरोपी नरेन्द्र पिता मेहरबान के घर के सामने पहुंचा तभी नरेंद्र ने उससे तरबूज उधार मांगे। फरियादी ने उसे तरबूज उधार देने से मना किया तो फरियादी को अश्लील गालियां दी एवं उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर पर चेांट आई।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना अकोदिया के अ.क्र. 0116/19 धारा 294,323,506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से साक्षियों के बयान कराये गये। उक्त प्रकरण मेें शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री सुरेश कुमार नरगावे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री सुरेश कुमार नरगावे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।
मारपीट करने वाले आरोपी को अर्थदंड एवं कोर्ट उठने तक सजा