उज्जैन। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देश के मद्देनजर नगर निगम आयुक्त ने उज्जैन नगरीय क्षेत्र की सीमा में स्थित सभी मांगलिक भवनों एवं मैरिज हॉल का आरक्षण 31 मार्च 2020 तक बन्द रखने के निर्देश दिये हैं।
नगर निगम आयुक्त श्री ऋषि गर्ग ने आदेश जारी कर कहा है कि 31 मार्च तक सार्वजनिक पुस्तकालय, जिम, स्वीमिंग पूल बन्द रखे जायें। उन्होंने कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति पर रोक लगाई है। साथ ही आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह भी 31 मार्च तक स्थगित करने के निर्देश दिये गये हैं।