न्यायालय के समस्त कर्मचारियों को मास्क एवं सैनेटाइजर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया



   
    शाजापुर।   माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शाजापुर द्वारा बताया कि, जिला न्यायालय परिसर तथा जिला जेल मेें कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 19.03.2020 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर0पी0शर्मा द्वारा जिला न्यायालय परिसर में अपने विश्राम कक्ष में मीटिंग आयोजित की गयी। मीटिंग में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री धर्मेन्द्र सोनी, जिला रजिस्ट्रार श्री संजीव कुमार पालीवाल, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधिक्षक, मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , सी0एम0ओ0, जेल अधीक्षक तथा जिला बार एसोशियेसन शाजापुर के अध्यक्ष श्री अनिल अर्चाय भी उपस्थित रहे। मिटिंग के दौरान न्यायालय परिसर एवं जिला जेल में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु कारगर उपायों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिला जेल में नये कैदियों की भर्ती से पूर्व उनके स्वास्थ्य परीक्षण तथा पृथक से आवजरवेशन शैल बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गये। जिला न्यायालय के परिसर में पक्षकारों को उपस्थित न रखने हेतु बार अध्यक्ष को निर्देश दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व में यह दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं, 31.03.2020 तक अतिआवश्यक कार्य के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा। इस बाबत् पक्षकारों की उपस्थिति की आवश्यकता भी नहीं है। किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति की दशा में कोई विपरीत आदेश जारी नहीं किया जायेगा। न्यायालय के समस्त कर्मचारियों को मास्क एवं सैनेटाइजर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
    
     


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