उज्जैन । राज्य शासन के निर्देश के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने अन्य राज्यों एवं प्रदेश के अन्य जिलों के नागरिकों के समूह जिले की सीमाओं से गुजरने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे नागरिक अथवा नागरिकों के समूह जब भी जिले की सीमाओं में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम उनके नाम, पते आदि की आधारभूत जानकारी प्राप्त की जाये। इस हेतु जिले की सीमा में स्थापित चेकपोस्ट पर रजिस्टर रखने, कर्मचारियों की तैनाती करने सम्बन्धी निर्देश एसडीएम और एसडीओपी को दिये गये हैं।
कलेक्टर ने ऐसे नागरिकों के लिये स्थानीय स्तर पर भोजन पैकेट एवं पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए इस व्यवस्था का प्रभारी जिला स्तर पर अपर कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी को बनाया है। वितरण की व्यवस्था सम्बन्धित एसडीएम एवं अपर आयुक्त नगर निगम द्वारा की जायेगी। कलेक्टर ने कहा है कि यदि नागरिक यदि किसी अन्य जिले अथवा राज्य के निवासी हैं तो उन्हें उस जिले के कलेक्टर, एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से दूरभाष पर सम्पर्क कर अवगत कराया जाये तथा इन सभी नागरिकों को वाहन से उनके गन्त्व्य तक रवाना किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इन सभी प्रवासी नागरिकों की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं प्रीस्क्रिप्शन के आधार पर होम क्वारेंटाईन में रखे जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराया जाये।