कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये आवश्यक निरोधक उपाय
उज्जैन ।कोरोना वायरस से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत अधिक्रमित करते हुए शासन के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित किये हैं। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध में प्रदेश के शासन के समस्त मंत्रालय के विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभाग प्रमुखों, समस्त संभागायुक्तों एवं समस्त कलेक्टरों को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश के अनुसार मंत्रालय भोपाल एवं शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से 31 मार्च तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाये। सोमवार 23 मार्च से 31 मार्च तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य अवधि माना जायेगा। यह आदेश उन अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिये किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर हैं। उक्त अवधि का उपयोग अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिये किया जायेगा। किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारी-कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिये आहुत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे। यह आदेश किसी भी आवश्यक सेवा जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा। यह आदेश किसी विभाग एवं उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय, संस्थानों के उन अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक विधिक अनिवार्यता कोरोना के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादित कार्य के लिये उक्त सेवकों का कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। समस्त विभाग इस सम्बन्ध में समस्त अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों, शासकीय संस्थाओं के लिये अपने स्तर से अनुवर्ती दिशा-निर्देश तत्काल जारी किये जायें। जिला कलेक्टरों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थानीय स्थितियों का आंकलन कर तदानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुन: परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जायेगा।
शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति के सम्बन्ध में राज्य शासन के दिशा-निर्देश प्रसारित