शाजापुर।माननीय न्यायालय (सुश्री प्रथा श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी शाजापुर द्वारा आरोपी बिहारीलाल पिता रामराज प्रजापति निवासी नई ओंमकार सी0एच0एस0 लिमीटेड विजय पार्क मीरा रोड महाराष्ट्र को धारा 338 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रू. के प्रतिकर से दण्डित किया।
सहायक मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 21.04.2018 को फरियादी देवीलाल उसकी मोटर साईकिल होंडा साईन नबंर एमपी 09वीई 9812 से उसकी पत्नि ममता व लडकी शिवानी को इंदौर से लेकर ग्राम सरेडी जिला राजगढ शादी में शामिल होने के लिये जा रहा था। जब वे एबी रोड ग्राम अभयपुर के आगे मोल्टा के पास करीब 02ः30 बजे पहुंचे तो पीछे से एक मारूती बोलेरो कार नबंर एम.एच. 04 जेबी 8996 का चालक वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और पीछे से फरियादी की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी जिससे फरियादी देवीलाल, ममता व शिवानी तीनो मोटर सहित नीछे गिर गये, जिससे तीनो आहतगणों को चोटे आई व फरियादी की मोटर साईकिल क्षतिग्रस्त हो गई।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सुनेरा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 81/18 पर धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद प्रकरण को विवेचना में लिया जाकर विवेचना के दौरान मेडिकल व एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर धारा 338 भादवि का इजाफा कर सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से गवाह कराये गये। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती सुषमा बडोनिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा किये गये अंतिम तर्कांे से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती सुषमा बडोनिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।