न्यायालय श्रीमान धीरज कुमार जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा पीयूष पिता मोहन परमार उम्र 19 वर्ष निवासी मंडावर का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ श्री संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि दिनांक 6 अप्रैल 2020 को उप निरीक्षक मुकुल सिंह यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पीयूष परमार निवासी मंडावर का कमलिया फाटक के पास गड्ढे में अवैध रूप से शराब विक्रय कर रहा है । मुखबिर की सूचना पर राहगीर पंचान तलब कर उन्हें सूचना से अवगत करा कर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा। वहां एक व्यक्ति अपने पास प्लास्टिक का झोला लिए बैठा मिला जिसको घेराबंदी कर पकड़ा और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पीयुष परमार होना बताया। झोला खोल कर देखा तो उसमें 20 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के मिले। उक्त शराब के लाइसेंस के बारे में पूछताछ की तो नहीं होना बताया। मौके पर साक्षी गण के समक्ष आरोपी पियूष से उक्त शराब के 20 क्वार्टर जप्त कर उसे गिरफ्तार कर थाने लाए। थाना शुजालपुर मंडी के अपराध क्रमांक 105 / 2020 पर धारा 188 भारतीय दंड विधान तथा 34(1) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया था । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अवैध शराब के साथ पकड़ाये पीयुष का जमानत आवेदन निरस्त