अवैध शराब परिवहन करने वाले का जमानत आवेदन निरस्त


 
   शाजापुर।    न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा  भी मंजू उर्फ आशीष पिता रामबाबू उम्र 32 वर्ष निवासी  पंपापुर का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ श्री संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 को निरस्त किया गया।
        जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि दिनांक 5 अप्रैल 2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान सहायक उप निरीक्षक प्रदीप सिंह तोमर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल से कच्ची हाथ भट्टी की शराब लेकर पटलावदा जोड़ तरफ से जाने वाला है । सूचना पर राहगीर पंचान को तलब कर पटलावदा जोड़ पर झाड़ियों की आड़ में खड़े होने के थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल आती दिखी जिस पर पीछे तरफ केन बंधी थी । उस मोटरसाइकिल वाले को फोर्स की मदद से पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मंजू उर्फ़ आशीष होना बताया तथा केनों को मोटरसाइकिल से उतारकर ढक्कन खोलने पर कच्ची हाथ भट्टी की शराब की तीव्र गंध आई। उक्त शराब संग्रहण और परिवहन के लाइसेंस के बारे में पूछने पर नहीं होना बताया। मौके पर साक्षी गण के समक्ष आरोपी मंजू उर्फ आशीष से उक्त दो केनों को जिसमें 1 केन में 35 लीटर व दूसरी एक केन में 20 लीटर कुल 2 केनों में 55 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब तथा उक्त मोटरसाइकिल एमपी 42 एमक्यू 7605 जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाए थे।
      थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 76 / 2020 पर धारा 188 भारतीय दंड विधान तथा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जेएमएफसी न्यायालय शुजालपुर द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया था। आज माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय शुजालपुर द्वारा भी अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ  शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।


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