लॉक-डाउन/कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले 02 आरोपी दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस तिलक नगर की कार्यवाही

 


आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।


इंदौर- दिनांक 04 अप्रेल 2020- जिला दंडाधिकारी जिला इंदौर द्वारा *covid-19 corona virus* से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया। जिसके तारतम्य में थाना तिलकनगर द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर दुकान खोलने संबंध में निम्न 02 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।


*1- सचिन कौशल पिता मुन्ना लाल कौशल उम्र 40 साल निवासी 90/3 सविन्द नगर इंदौर।(दुकान खोलते)* 
*2- हेमंत सचान पिता रामस्वरूप सचान उम्र40साल निवासी साई बाबा मंदिर वाली गली चौहान नगर इंदौर(दुकान खोलते)*
 
उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।


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