राज्य में ई-कॉमर्स आधारित गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी

 


उज्जैन । कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य में ई-कॉमर्स गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षक के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ई-कॉमर्स गतिविधियों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं का प्रदाय किया जाता है। यदि किसी गोदाम या थोक विक्रेता के पास आवश्यक वस्तुओं के साथ अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध हैं तो मात्र इस कारण से गोदाम बन्द न रखा जाये। जिले में लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए भी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का सुगमतापूर्वक प्रदाय सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग श्री मनु श्रीवास्तव ने जारी निर्देश में बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग (एसओपी) जारी किया गया है। भारत सरकार के उक्त निर्देश को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। इसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं और उनके निर्माण के लिये आवश्यक कच्चा माल व पैकिंग सामग्री आदि का निर्माण करने वाली इकाईयां, आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण हेतु गोदाम, वेयर हाउस आदि, फैक्टरी से थोक एवं फुटकर विक्रेता तक आवश्यक वस्तुओं का परिवहन तथा रेस्टोरेंट से घरों तक पके हुए खाने का प्रदाय यदि किसी गोदाम में ये वस्तुएं उपलब्ध हैं तो इस कारण से उसे बन्द न रखा जाये।