उज्जैन । कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने आदेश जारी कर जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों को निर्देश दिये हैं कि यदि उनके अस्पताल में किसी मरीज की मृत्यु होती है तो वे सम्बन्धित एसडीएम को सूचना देंगे तथा अनुमति मिलने के उपरान्त ही शव परिजन को सौंपेंगे। आदेश का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51बी एवं 56 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।