छेड़छाड व दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

 


 


राजगढ। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट श्रीमति अंजली पारे राजगढ ने थाना लीमाचैहान के अपराध क्रमांक 35/2020 धारा 363, 376 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट में नाबालिग अभियोक्त्री से छेड़छाड़ करने एवं बलात्कार करने के आरोपी ईश्वर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। 


थाना लीमाचैहान पुलिस द्वारा आरोपी ईश्वर को 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था जिसके उपरांत आरोपी ईश्वर ने कोरोना वायरस संक्रमण एवम् लॉकडाउन का हवाला देते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी ईश्वर के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है।


 


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