उज्जैन। जिला प्रशासन शहर के बाहर जाकर शादी करने के लिए अनुमति जारी करेगा जिलाधीश द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है इ।मुताबिक वर पक्ष से पांच एवं वधू पक्ष से पांच व्यक्ति शादी में शामिल हो सकते हैं, शादी में सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा विवाह स्थल पर कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल इसकी सूचना देना अनिवार्य रहेगा विवाह में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा शराब एवं तंबाकू पर भी पाबंदी रहेगी विवाह सिर्फ शहर सीमा के बाहर चिन्हित मैरिज गार्डन या धार्मिक स्थानों पर अनुमति लेकर ही किए जा सकते हैं।
शहर की सीमा से बाहर जाकर कर सकते हैं शादी,,, पर लेना होगी अनुमति