उज्जैन में कर्फ्यू से लेकर सब कुछ यथावत, कोई छूट नहीं, दुकाने नहीं खुलेगी, शराब का सवाल ही नहीं, यूभी आधा शहर कंटेनमेंट एरिया

 


  भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2020 से रिवाईज्ड गाईड लाईन जारी की गई है। तद्नुसार लाॅक डाउन की अवधि 17 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। उज्जैन जिले के कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में कुल 36 कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं। उज्जैन रेड़ झोन में सम्मिलित होने से लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी व्यवस्थाऐं आगामी आदेश तक यथावत जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया है। किसी प्रकार की छूट देने के संबंध में जिला क्रायसेस मैनेजमेंट समिति से विचार विमर्श एवं समीक्षा उपरांत पृथक से आदेश जारी किए जावेगें। ऐसी स्थिति में न तो दुकाने खुलेगी और ना ही शराब की दुकाने।लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने भले ही शराब दुकानें खोलने की छूट राज्यों को दे दी हो पर प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित रेड जोन में शामिल जिलों में फिलहाल शराब दुकानें नहीं खुलेंगी।


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