100 किलो गांजे का अवैध परिवहन करने वाला आरोपी अपने पिता के अंतिम दर्शन से हुआ वंचित, समाज के व्यापक हित हेतु आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

 


 


 न्यायालय विशेष न्यायाधीश महोदय एन.डी. पी. एस. एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी नवीन शर्मा पिता जानकी वल्लभ शर्मा निवासी तलेन जिला राजगढ़ का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 5 जून 2020 को निरस्त किया गया।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, थाना सुनेरा के द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर टवेरा क्रमांक एमपी 09 बीसी 2906 में 100 किलोग्राम गांजा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के आधिपत्य से 100 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया होने से उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने संबंधी प्रस्तुत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । आरोपी ने अपने पिता श्री जानकी वल्लभ शर्मा की मृत्यु हो जाने पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था परंतु इस तथ्य का आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया कि उनकी मृत्यु किस बीमारी या किन कारणों से हुई है। माननीय न्यायालय ने कोरोना महामारी के चलते समाज के व्यापक हित को देखते हुए आरोपी को उसके पिता के अंतिम संस्कार हेतु पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाना भी उपयुक्त नहीं समझते हुए उसका जमानत आवेदन निरस्त किया । 


राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर श्री आसिफ कमाली द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किए ।


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