जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी शकील उर्फ़ छोटा पिता मुस्ताक अली उम्र 34 वर्ष निवासी किला मोहल्ला शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।श्री यजुवेंद्र सिंह खींची एडीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी गुफरान पिता नन्हे अली के भाई रिजवान ने बादशाह पिता मजहर अली से रुपए उधार लिए थे उक्त रुपए वापसी हेतु दिनांक 19 जनवरी 2020 को आरोपी तथा अन्य अभियुक्तों ने फरियादी पक्ष के साथ तलवार , चाकू , लट्ठ से मारपीट की और घर में घुसकर तोड़फोड़ कर नुकसान किया, उन्होंने पैसे नहीं देने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। श्री यजुर्वेन्द्र सिंह खींची एडीपीओ शुजालपुर ने वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किए।