गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना के न्यायालय में आरोपी हल्के पुत्र परमाल सिंह निवासी आरोन को ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध रेत भरकर परिवहन करने के आरोप में आज दिनांक 29/06/2020 को पेश किया गया। जिसमें शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 14/05/2020 को थाना आरोन पर उपस्थित होकर खनिज निरीक्षक खनिज विभाग द्वारा सूचना दी कि दिनांक 12/05/2020 को दोपहर 3:30 बजे करीब पनवाडी वायपास रोड आरोन पर अवैध रूप से एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली जिसमें रेत भरा पाया गया एवं ट्रैक्टर के मालिक व चालक हल्के पुत्र परमाल सिंह हरिजन निवासी चमार मोहल्ला आरोन से रेत के संबंध में रायल्टी एवं परिवहन का परमिट होना पूछा तो न होना बताया उक्त ट्रैक्टर में अवैध रूप से खनिज परिवहन किया जाना पाये जाने से मेरे द्वारा कार्यवाही की गयीं उक्त कार्यवाही पर से थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 324/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी हल्के को गिरफ्तार किया।