भैंस चोरी के आरोपी सहित अनेक आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल 

 


घर में अवैध रूप से कच्ची शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि आबकारी पुलिस राधौगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर भगवतीचरण के मकान पर कच्ची शराब अवैध रूप से रखने की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की तो घर में अंदर प्लास्टिक की दो केन में रंगहीन तरल भरा हुआ बरामद किया जिसकी जांच की गई तो उसमें कच्ची शराब का होना पाया गया। दोनों कैनो में 35-35 लीटर कुल 70 लीटर हाथ भट्टी शराब थी जिसको जप्त किया गया और आरोपी भगवतीचरण पुत्र रामसिंह कलार निवासी राधौगढ़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 62/2020 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/06/2020 को प्रस्तुत किया गया।


पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।


         लड़की का पीछा करने वाले सोनू प्रजा‍पति की न्‍यायालय ने की जमानत निरस्‍त


गुना। विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो जिला गुना में आरोपी सोनू प्रजापति द्वारा जमानत का आवेदन दिनांक 24/06/2020 को पेश किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया जिस पर से विशेष न्‍यायालय गुना ने आरोपी सोनू प्रजापति का जमानती आवेदन निरस्‍त कर दिया।  मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने अपने पिता के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि मैं जहाँ रहती हूं वहीं कुछ ही दूर सोनू का घर है इसलिए मैं उसको जानती पहचानती हूं सोनू प्रजापति कई दिनों से मेरा बुरी नियत से पीछा कर रहा है यह जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूं तो आते जाते वक्त मेरा पीछा करता है आज दिनांक 14/03/2020 के सुबह करीबन 8:00 बजे की बात है मैं रोजाना की तरह अपने स्कूल पढ़ने जा रही थी मैं जैसे ही बड़े महाराज मंदिर के पास पहुंची तो वहीं से सोनू प्रजापति मेरा बुरी नीयत से पीछा करने लगा और मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं तू मेरे साथ भाग चल मैंने उसको मना किया तो उसने मुझे धमकी देकर बोला कि तू यदि मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुझे वह तेरे घर वालों को जान से खत्म कर दूंगा फिर मैं उससे बचकर वापस अपने घर आ गई और घर पर आकर अपने घरवालों को पूरी बात बताई उक्त रिपोर्ट पर थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 210/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी सोनू पुत्र बाबूलाल प्रजापति उम्र 21 साल निवासी आरोन को गिरफ्तार कर न्यायालय आरोन के समक्ष प्रस्तुत किया था जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया था


मारपीट कर एक राय होकर जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर करने वाले आरोपियो को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी धूलजी पुत्र काशीराम तंवर ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 24/03/2020 के दिन में हम अपने खेत पर गेहूं की फसल काट रहे थे तभी नारायण सिंह तवर उसका काका का लड़का धीरप तवर, उसका भाई देव सिंह एवं धूरेलाल तवर आकर गंगाराम की सगाई पर हमें गालियां देने लगे तो हम सब बिना कुछ बोले अपने घर आ गए शाम 7:00 बजे नारायण सिंह तवर अपने साथ धीरप तवर बंदूक लेकर तथा देव सिंह तवर, धूरेलाल तवर लाठी फर्सी लेकर हमारे घर के पास आकर बुरी बुरी मां बहन की गालियां देने लगे मैंने कहा गाली क्यों दे रहे हो तो फिर देवसिंह ने फर्सी मारी जो कमरलाल की बाएं हाथ में लगी चोट होकर खून निकल आया और एक फर्सी मेरे लड़के मुकेश को मारी जो सिर में लग कर खून निकल आया इसके बाद धूरे लाल पुत्र सोलाल तवर ने लाठी से मेरी व कमर लाल की मारपीट की जिससे मेरी थोड़ी तथा बाएं कान के पास चोट होकर खून निकल आया इसके बाद धीरप सिंह तवर ने जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर किया जिसका छर्रा मेरे दाहिने पैर की जांघ तथा एक छर्रा मेरे लड़के राकेश के दाहिने कंधे में तथा एक छर्रा मेरे चचेरे भाई कमारलाल तवर के दाहिने हाथ में खून निकल आया इसके बाद यह लोग भाग गए वहां से जाते वक्त चारों कह रहे थे कि इस बार तो तुम बच गए दोबारा मिले तो जान से खत्म कर देंगे उक्त रिपोर्ट पर से थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 138/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उक्त आरोपीयो में से दो आरोपी नारायण सिंह पुत्र धुरेलाल और धीरप सिंह पुत्र छीतर तवर निवासीगण कालापीपल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जितेंद्र दांगी एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त दोनों नारायण सिंह, धीरप सिंह आरोपियों को जेल भेज दिया


 


स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल 


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय आरोन में दिनांक 24/06/2020 को आरोपी माखन पुत्र गुलाब सिंह बंजारा निवासी रिजोदा चक्क आरोन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया।


     उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना आरोन में अपराध क्र 347/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय आरोन में पेश किया गया था। विचरण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय आरोन द्वारा आरोपी माखन बंजारा को फरार घोषित कर दिनांक 20/12/2019 को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था, तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आज आरोपी को पुलिस थाना आरोन द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय आरोन ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।


 


छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया के अनुसार दिनांक 16/06/2020 के शाम करीब 6 बजे की बात है मैं अपने घर से दूर बाड़ी के पास पहुची तो गाँव का रहने वाला अर्जुन जाटव मेरे पास आया और बुरी नियत से दाहिना हाथ पकड़ कर झूमा झटकी करने लगा। मैं चिल्लाई तो तो विष्णु जाटव वहा आ गया जिसने मुझे बचाया उक्त घटना के बारे में मैने घर पर मम्मी को बतायी उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 307/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी अर्जुन पुत्र बाबूलाल जाटव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


               प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।


 


भैंस चोरी के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल 


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी रूपा पुत्र अमर सिंह बंजारा निवासी हमीरगढ़ के एक भैंस जिसके साथ एक पड़ा जिसकी उम्र 6 माह करीब दूध देती हुई है को चोरी कर ले जाते बुंदेल सिंह पिता दौलत सिंह यादव निवासी हमीरगढ़ को पकड़ा है दिनांक 23/06/2020 को दिन 12:00 बजे करीब स्कूल के पास चरते समय भैस व पडा को बुंदेल सिंह, उत्तम, गोपी, प्रताप चोरी कर ले गए थे जिसकी हमने निगरानी कर ढुनाई की तो पता चला कि आज दिनांक 24/06/2020 को सुबह उक्त लोग भैंस को कहीं अन्य जगह छुपाने को ले जा रहे हैं तब हम बंजारों ने पीछा किया तो हमीरगढ़ से थोड़े आगे लोहपाल के रास्ते पर उक्त सभी को पकड़ लिया तब गोपी, उत्तम, प्रताप जो ग्राम हमीरगढ़ के हैं भैंस पडा छोड़कर भाग गए हमने बुंदेल सिंह को भैंस सहित पकड़ा और 100 नंबर पर पुलिस को खबर की उक्त रिपोर्ट पर से थाना आरोन द्वारा 417/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी बुंदेल सिंह पुत्र दौलत सिंह यादव निवासी हमीरगढ़ थाना आरोन जिला गुना को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।    प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।