कृष्ण मृग का शिकार करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

 


  न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी अब्दुल शाहिद पठान पिता अब्दुल सईद पठान उम्र 35 वर्ष निवासी मोहसिन पूरा देवास जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 5 जून 2020 को निरस्त किया गया।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, वन परिक्षेत्र अधिकारी शाजापुर द्वारा आरोपी अब्दुल शाहिद सहित अन्य पांच अभियुक्तों के विरुद्ध परिवाद पत्र दिनांक 23 मई 2020 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आरोपीगण से संरक्षित दुर्लभ वन्य प्राणी कृष्ण मृग की बरामदगी अपराध के दौरान प्रयुक्त की गई सफेद रंग की टाटा इंडिको कार एमपी 09 सीके 4278 की डिक्की से हुई है। विवेचना के दौरान कृष्ण मृग के पुराने सींग दो नग, एक नग एयरगन ,आरोपी शाहिद पठान की मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 41 एमएच 0219 , खून से सनी हुई कुल्हाड़ी, एक पुराना कृष्ण मृग का धारदार हथियार से कटा हुआ सींग, वन्य प्राणी की हड्डियां इत्यादि जप्त की गई है। वन क्षेत्राधिकारी शाजापुर द्वारा आरोपी अब्दुल शाहिद का अपराध की स्वीकारोक्ति के संबंध में बयान भी लिया गया है जिससे आरोपी की अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संगठित होकर संरक्षित वन्य प्राणी कृष्ण मृग का शिकार किए जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता, वन्य प्राणी का निर्दयता पूर्वक शिकार के अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। शासन की ओर से श्री निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तर्क किए गए।