गुना। न्यायालय आरोन में थाना आरोन द्वारा आरोपी जगन्नाथ पुत्र हरिलाल जाटव, राजेश पुत्र हरिराम अहिरवार, जहार सिंह पुत्र सुमरथ जाटव, शेरू पुत्र सुमरथ जाटव निवासीगण ग्राम भीकमपुरा को पेश किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियो को जेल भेज दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना आरोन में सूचनाकर्ता मोकम सिंह पुत्र माधौ सिंह जाटव निवासी ग्राम भीकमपुर ने सूचना दी कि उसका छोटा भाई अमान सिंह गॉंव के दौलत सिंह जाटव के खेत में लगे बबूल के पेड पर सुबह करीब 7:00 बजे फॉंसी पर लटका मृत अवस्था में मिला हैं। जिस पर से मर्ग क्रमांक 0/19 की नालसी मौके पर ली गई जिस पर से असल मर्ग क्रमांक 20/19 थाना आरोन पर कायम हुआ जॉंच के दौरान कथन मृतक के परिजन पत्नि रीनाबाई, मॉं कचन बाई, पिता माधौ सिंह भाई मौकम सिंह एवं अन्य साक्षीगणों के कथन लिये गये जॉंच मे पाया गया कि मृतक अमान सिंह की मृत्यु के एक दिन पूर्व दिनांक 11/04/2019 को शाम 8:00 बजे गॉंव के राजेश अहिरवार, जहार सिंह, खिलन अहिरवार, शेरू अमान की डण्डा फावडा से मारपीट कर पकड़ कर ला रहे थे तथा जगन्नाथ बोल रहा था कि मारो साले को मृतक अमान सिंह की मॉं एवं पिता माधौ सिंह आदि ने समझाकर उसे छुडाया अमान सिंह ने माता पिता के द्वारा कारण पूछने पर अमान सिंह के साथ मारपीट करने वाले कह रहे थे कि अमान सिंह हमारे खेत में आग लगा रहा था सुबह फिर हम इसे मारेगे। मारपीट में अमान सिंह के दोनो पैर के घुटने के नीचे पेट के पास टुण्डी में पेट में दाहिने तरफ लाल निशान एवं सीने में चोट के निशान थे इसी कारण से अमान अहिरवार ने प्रताडि़त व अपमानित होकर तथा आरोपियों द्वारा सुबह मारपीट करने की बात कहने के भय से उसी रात फॉंसी लगा ली जिससे उसकी मृत्यु हो गई मृतक अमान सिंह का पोस्ट मार्टम कराया गया। संपूर्ण जांच से आरोपीगण राजेश अहिरवार, जाहर सिंह, खिलन अहिरवार, शेरू अहिरवार, जगन्नाथ अहिरवार के द्वारा अपराध गठित करना पाया गया जिसके पश्चात् थाना आरोन ने अपराध क्रमांक 394/2020 पर अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्या्यालय आरोन के समक्ष प्रस्तुत किया
पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों की न्यायालय ने की जमानत निरस्त
गुना।दिनांक 17/06/2020 को मारपीट एवं हत्या के आरोपियो द्वारा न्यायालय राधौगढ़ में जमानती आवेदन पेश किया था प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों का जमानती आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी जसमन भील पुत्र अमर सिंह भील उम्र 18 साल निवासी थुनियाकुंडल ने थाना मक्सूदनगढ़ में रिपोर्ट लेख करायी कि सुबह मेरी बहन का नैन जी वगैरा से झगड़ा हो गया था इसकी रिपोर्ट हमने थाने में की थी। इसी रंजिश पर से आज दोपहर करीब 12:00 बजे मैं घर पर खाना खा रहा था तभी घर के बाहर चिल्लाचोट की आवाज सुनाई दी तो मैंने जाकर देखा तो मेरे पिताजी को समंदर पुत्र नैंन जी भील तथा निरंजन पुत्र फ़तेह सिंह भील निवासीगण थुनियाकुण्डल उनका रास्ता रोक कर खड़े थे तथा उन्हें अश्लील मां-बहन की गालियां दे रहे थे मेरे पिताजी ने गाली देने से मना की तो निरंजन ने एक लाठी मारी जो मेरे पिताजी के सिर में सामने लगी चोट होकर खून निकल आया एक लाठी समंदर ने मारी जो उनके दाहिने पैर की जांघ में लगी मुंदी चोट आई उस समय वहां पर मैं था मेरा जीजा घनश्याम तथा मेरी मां थी हमने मेरे पिताजी को बचाया था घटना देखी है समंदर एवं निरंजन कह रहे थे कि आज तो बच गए आइंदा मिला तो जान से खत्म कर देगे। घायल पिता को लेकर अस्पताल गया जहाँ उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिससे आरोपियों पर मारपीट के साथ साथ हत्या का आरोप धारा 302 भादवि का इजाफा कर थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा अपराध 117/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहाँ से आरोपियो को जेल भेज दिया था।