गुना। न्यायालय सीजेएम गुना में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 12/06/2020 को आरोपी मोहित कदम पुत्र यशवंत राव कदम निवासी पुरानी छावनी गुना को पड़ोसी के साथ शराब पीकर मारपीट करने के आरोप में पेश किया गया था जिसमें श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शासन की ओर से पैरवी की जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी दीपक मराठा ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल गुना में मौखिक रिपोर्ट किया कि दिनांक 20/03/2020 के शाम 4:30 बजे मैं अपने घर पर खाना खा रहा था तो मेरे पड़ोस में रहने वाला मोहित कदम शराब पीकर मेरे घर आया। मेेरे खाने की थाली में लात दे दी और मेरा हाथ पकड़ कर घर के बाहर घसीटकर ले गया और डंडे से मेरी मारपीट की जिससे मेेरे बाये पैर दाहिने पैर के पंजे में चोट होकर खून निकलने लगा बाये हाथ के पंजे व पीठ एवं दाहिने पैर में मुंदी चोट आयी। मैंने मारने से मना किया तो वह मुझे मां-बहन की गंदी-गंदी गालिया देने लगा। चिल्लाचोट सुनकर मौहल्ले के लोग आ गये जिन्होने मुझे बचाया तो मोहित कदम मुझसे बोलने लगा कि यदि तुम मेरी रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली ने अपराध क्रमांक 265/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।