रात में घर में घुसकर महिला के साथ बुरी नियत से झुमा झटकी करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय से भी जमानत आवेदन निरस्त

 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा भी आरोपी सुनील पिता किशनलाल मालवीय उम्र 28 वर्ष निवासी चौकी मुरीदपुर थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत जानकारी अनुसार दिनांक 5 जून 2020 की रात्रि में आरोपी पीड़िता के कमरे की खिड़की से घर में घुस आया और कमरे की लाइट बंद कर बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़कर झुमा झटकी करने लगा तो पीड़िता ने उसे धक्का दिया। आरोपी ने पीड़िता को बुरी नियत से पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया तो पीड़िता ने आरोपी को धक्का देकर हटाया और बांस के डंडे से उसके हाथ में मारा तो आरोपी ने पीड़िता को जान से खत्म करने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना उसके सास-ससुर, पति, काका ससुर को बताई, जब वह आरोपी को समझाने के लिए उसके घर गए तो आरोपी ने उसके काका ससुर के साथ डंडे से मारपीट की। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।


 


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