धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय खाचरौद, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जितेश वर्मा पिता मदनलाल उम्र 32 वर्ष, निवासी विवेकानंद कालोनी उज्जैन, जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी बाबूलाल पिता चांदमल एवं अन्य खाचरौद के निवासी है उनका परिचय खाचरौद निवासी राकेश पिता कैलाश चंद्र जो कि ऑटो डील का काम करता है , उसके ऑटो डील के माध्यम से उनका परिचय अभियुक्त जितेश वर्मा पिता मदनलाल वर्मा निवासी विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन एवं मुकेश पिता दरियाव सिंह जो ठेकेदारी का काम करता है डाबरी पीठा उज्जैन से हुआ था, करीब एक वर्ष पूर्व से अभियुक्तगण के निवेदन पर उनसे उन लोगों ने अलग-अलग उपयोग का संव्यवहार अलग-अलग समय पर कस्बा खाचरोद में किया था एवं उक्त संव्यवहार के संबंध में उन तीनों अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को बेईमानी से रुपए देने के लिए उत्प्रेरित कर सिक्योरिटी बतौर अभियुक्तगण के अधिपत्य के वाहन भी उन लोगों की सूची अनुसार दिए गए थे तथा कहा गया था कि वह रूपये चुका देगे। उनके द्वारा फरियादी को पैसे वापस देने की जो सीमा बताई गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है इसलिए उनके द्वारा उनसे पैसे की मांग नहीं की गई है। जो वाहन उसके पास बतौर सिक्युरिटी उनके द्वारा रखे गए हैं उनके दस्तावेज आर सी, बीमा भी उन्होंने फरियादी को दे दिए थे। इस कारण से उन्हें अभियुक्तगण पर विश्वास था कि उपरोक्त अभियुक्तगण ने रजिस्टर्ड वाहन स्वामियों से वाहन खरीद लिए हैं, परंतु अभी कुछ दिन पूर्व सिक्योरिटी बतौर रखे वाहनों के मालिक जिनका रजिस्टर्ड कार्ड पर उल्लेख् है उनके पास आए व बताया कि वह वाहन उनके हैं। और उनके द्वारा अभियुक्तगण को किराया अनुबंध निष्पादित कर किराए पर सोपे गए हैं। तब वह लोगों ने उन अभियुक्तगण से संपर्क किया तो आरोपी जितेश वर्मा व राकेश जयसवाल ने रुपए देने से इनकार कर दिया था। जब उन लोगों ने मुकेश मालवीय की तलाश की तो वह अपने निवास स्थान छोड़कर कहीं चला गया जो उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उक्त तीनों के द्वारा उन लोगों के साथ उसके द्वारा किराए पर लिए सूची अनुसार वाहनों को उन लोगों के सिक्योरिटी बतौर रखकर बेईमानी से छल कर उन लोगों से अलग-अलग सूची अनुसार रुपए प्राप्त किए हैं एवं राकेश इसी प्रकार अन्य लोगों को भी बेईमानी से गाड़ी दिलवाने का कहता है। फरियादी की शिकायत पर आरक्षी केंद्र खाचरौद द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध धारा 420/34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का होकर आर्थिक व्यवहार से संबंधित हैं अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री परमानंद धाकड़ अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई । यह जानकारी सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भारत सिंह खेर द्वारा दी गई।
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न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तराना, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शुभम पिता किशनलाल उम्र 22 वर्ष, निवासी तराना, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि थाना तराना पर दिनांक 28/01/2020 को पीड़िता के गुम होने की जांच थाना तराना पर प्राप्त हुइ थी। दौराने जांच दिनांक 28/01/2020 को पीड़िता को दस्तयाब किया गया था। पीड़िता द्वारा अपने कथन में बताया कि मै अभियुक्त शुभम को पिछले 7 वर्षो से जानती हूं। मेरा पति काम नहीं करता है तथा मेरे साथ मारपीट करता था तो शुभम ने मुझे हरतालिका तीज वाले दिन कहा था कि तु पढ़ी लिखी है तो मैं तुझे महांकाल मंदिर में सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी दिला दुंगा। मैने एक महीने बाद शुभम को फोन से कहा था तु मेरी नौकरी लगवा दे तो उसने मुझसे कहा था कि महांकाल मंदिर सिक्युरिटी की नौकरी जनवरी माह में लगती है फिर दिनांक 10/01/2020 को मेरे पास शुभम का फोन आया था कि तु कल उज्जैन आ जाना तो मै नौकरी के लिये तुझे मैनेजर सर से मिलवा दंुगा। मै दुसरे दिन दोपहर में अपने लडके 3 वर्ष को लेकर बस से उज्जैन चली गयी थी। उज्जैन पहुंचकर मेने शुभम को फोन लगाया तो उसने कहा मै इन्दौर में हुं तु इन्दौर आजा मैनेजर सर का घर इन्दौर में ही है मै तुम्हें उनसे यही मिलवा दंुगा। फिर मै उज्जैन से इन्दौर गयी और उसे फोन लगाया तो वह आया और मुझे पिथमपुर ले जाने लगा तो मैने कहा कि मुझे पिथमपुर क्यो ले जा रहे हो वह बोला अभी रात हो गयी है तो सर से मिलने सुबह चलेंगे अभी पिथमपुर चलते है वहा मैं तुझे अपनी फ्रेन्ड के यहा छोड दुंगा। फिर हम इन्दौर से पिथमपुर गये जहां शुभम मुझे उसकी फ्रेण्ड के रूम पर न ले जाते हुए अपने रूप पर ले गया और शराब पीकर मना करने पर भी मेरे साथ दुष्कर्म किया तथा मेरे लडके को मारने की धमकी देने लगा। मैने उसे नौकरी का कहा तो दो तीन दीन तक मुझे झासा देता रहा ओर अपने रूम पर रखा और कहने लगा कि तु मेरे साथ रह और जैसा मे कहता हू वैसा कर ओर तेरे बच्चे कोतेरे मां बाप के यहां छोड आ तो मैने कहा कि मै अपने बच्चे को नहीं छोडूगीं तो वह मेरे बच्चे के साथ मारपीट करने लगा तथा मेरे साथ मारपीट की। शुभम ने मेरे साथ मेरी इच्छा के विरूध्द बार-बार दुष्कर्म किया तथा मेरे मोबाईल की सिम भी तोड दी थी। जब शुभम घर पर नहीं था तो पडोसी के मोबाईल से मेने मेरे रिश्तेदार को फोन लगाया व घटना बतयाी। पुलिस थाना तराना द्वारा अभियुक्त के विरूध्द जांच उपरान्त धारा 363,366,376 एन, 344 एवं 506 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द की थी।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति हैं अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में जानकारी सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री सुनील परमार द्वारा दी गई।