अफीम तस्करो को 11 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माना
नीमच। श्रीमान जसवंत सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट) नीमच के द्वारा आरोपीगण को अवैध रूप मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 10-11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
मीडिया सेल प्रभारी को श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 22.04.2017 की है। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बोलेरो पिकअप आर.जे. 32 जी.ए. 7927 से अवैध अफीम के कट्टे भरकर मंदसौर तरफ से छोटी सादड़ी (राजस्थान) की ओर जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मय फोर्स सहित गणपति मंदिर तिराहा जीरन पहुंचे तथा नाकाबंदी की। कुछ देर पश्चात् एक व्यक्ति बोलेरो पिकअप आर.जे. 32 जी.ए. 7927 लेकर आता हुया दिखाई दिया। पुलिस फोर्स की मदद से उक्त वाहन को रोका गया, नाम पता पूछानें पर देवराज सिंह, निवासी अजमेर का होना बताया। आरोपी के वाहन की तलाशी लेने पर व जाॅच करने पर उसमें अफीम के 11 कट्टे पाये गये, लगभग 470 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा भरा हुआ था तथा उक्त वाहन आरोपी शिवराज सिंह का होना बताया गया, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रंमाक 103/2017, अंतर्गत धारा 8/15, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
*श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच* द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अकाट्य तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर *श्रीमान जसवंत सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट) नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) शिवराजसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत, निवासी-जयपुर (राजस्थान) को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने व (2) देवराजसिंह पिता मंगलसिंह राजपूत, निवासी-अजमेर (राजस्थान) को 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।
विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली आरोपियाॅ की जमानत खारिज।
नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली आरोपियाॅ डिंकी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी को श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03.07.2020 को दोपहर 1 बजे टीआईटी काॅलोनी, नीमच की हैं। फरियादी लक्ष्मण ने थाना नीमच केंट पर सूचना दी थी की उसका साला ललित तथा ललित की पत्नि चंचल टीआईटी काॅलोनी में रहती हैं। वह तथा ललित घटना दिनांक को लहसन मण्डी में अपने काम पर आये थे व करीब 1 बजे उसकी साली का फोन आया की ललित की पत्नि चंचल ने पंखे पर दुपट्टे से फंदा लगा कर फांसी लगा ली हैं तथा अंदर से दरवाजा बंद हैं। जिसके बाद उसने घर जाकर देखा तो चंचल फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर उसके द्वारा थाना नीमच केंट में सूचना की जिस पर से मर्ग क्रमांक 17/20 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना तथा पुछताछ के दौरान आरोपीगण मनप्रित तथा मनप्रित की पत्नि डिंकी द्वारा मृतक चंचल को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया। जहां आरोपियाॅ डिंकी की ओर से न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपियाॅ की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपियाॅ द्वारा विवाहित महिला को मानसिक प्रताडना देकर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया जो की एक गंभीर अपराध हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा आरोपियाॅ डिंकी पति मनप्रितसिंह, उम्र-27, निवासी टीआईटी काॅलोनी, जिला नीमच द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।