अवैध रेत परिवहन पर यातायात पुलिस की कार्रवाई न्यायालय ने भेजा जेल,,,,,,,मारपीट कर कट्टे से फायर करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने भेजा जेल 

 


  अवैध रेत परिवहन पर यातायात पुलिस की कार्रवाई न्यायालय ने भेजा जेल


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा अवैध रूप से ट्रेक्टर-ट्रॉली में रेत भर कर ले जा रहे आरोपी मलखान पुत्र हल्कू अहिरवार निवासी पिपरोदा खुर्द आरोन गुना को रोककर अवैध रेत के संबंध में कागजात की पूछताछ की गयीं जो आरोपी मलखान के द्वारा न होना बताया गया उक्त घटना पर से थाना कैंट द्वारा अपराध क्रमांक 559/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी मलखान अहिरवार को मुख्य0 न्याधयिक मजिस्ट्रेट गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


 


  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। 


 मोटरसाइकिल चोरी के स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय आरोन में दिनांक 13/07/2020 को आरोपी बाबूलाल पुत्र मांगीलाल भील को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया।


 


     उक्त आरोपी के पास चोरी की मोटरसायकल चलाते हुये पायी गयी जिसके आधार पर थाना आरोन में अपराध क्र 19/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय आरोन में पेश किया गया था। विचरण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय आरोन द्वारा आरोपी बाबूलाल भील को फरार घोषित कर दिनांक 04/05/2019 को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।   


       उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय आरोन ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।


मारपीट कर कट्टे से फायर करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने भेजा जेल 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी साहिद पुत्र रफीक खांन निवासी जीनघर गुना ने अपनी मां के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायीं कि दिनांक 04/07/2020 को पप्‍पू उर्फ ईशाक मोहम्‍मद के दफन कार्यक्रम में चांदशाहवली गया हुआ था चांदशाहवली के पिछले गेट पर करीबन रात्रि 9:30 बजे दफन कार्यक्रम में फरहान खांन निवासी कर्नलगंज गुना वहां अपर आया उसके साथ और भी कई सारे लोग थे मेरे पास आये और पुरानी दुश्‍मनी को लेकर फरहान ने अपने पास रखी पिस्‍टल निकाली और उसका बट मेरे को मारा जो मेरे दाहिने गाल पर लगा, खून बहने लगा और उसके साथियों ने भी मेरी लात घूसों से मारपीट की तभी वहां खड़े अन्‍य लोग बचाने के लिये आये तो फरहान ने अपने पास रखी पिस्‍टल से हवा से फायर किया और मुझे फरहान व उसके साथी मां-बहन की गंदी-गंदी गालिया देकर बोले आज तो बच गया आइंदा मिला तो जान से खत्‍म कर देगे। उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली ने अपराध क्रमांक 499/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी फरहान खांन को गिरफ्तार कर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट गुना में पेश किया गया। 


   प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से की गयीं जिसके आधार पर न्‍यायालय ने आरोपी फरहान को जेल भेज दिया। 


 


 


           


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