अवयस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त,,,,,हत्या-कारित करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

 


 जान से मारने की नियत से तलवार मारने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


’’अपराध के पश्चात् अभियुक्त फरियादी पर राजीनामा हेतु दबाव बना रहा था’’ 


 


 न्यायालय श्रीमान अम्बुज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शफी पिता फकरूद आयु-35 वर्ष, निवासी- खेतियाखेड़ी तहसील व जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 11.06.2020 को फरियादी साबिर पिता इशाक शाह ने पुलिस थाना नानाखेड़ा पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं सैय्यद मोहल्ला सांवेर जिला इंदौर में रहता हूॅ, दिनांक 11.06.2020 की शाम को मुझे पता चला कि मेरे साले खन्ना शाह, ससुर कल्लु शाह का रसीद एवं उसके घर वालों से झगड़ा हो गया है तो वह, अपनी पत्नी परवीन बी के साथ ससुराल खेतियाखेड़ी पहुंचे जहॉ उन्हें पता चला कि उसके ससुर कल्लू शाह को ईलाज के लिये अस्पताल ले गये है। वह अपने रिश्तेदारों के साथ घर के बाहर गली के पास खड़े थे तभी रसीद का भाई फकरू शाह, उसके बेटे नाबाव शाह तथा सफी शाह अपने हाथों में तलवार लेकर आये और बोले कि हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, आज तुम लोगों को जान से खत्म कर देंगे, ऐसा बोलकर उन तीनों ने मिलकर हम पर जान से मारने की नियत से तलवार से हमला कर दिया जिससे हमें सिर व हाथ पर चोंट लगी, उसके भानेज अल्ताफ को सिर में तलवार मार दी एवं उसके साले अंसार शाह को हाथ एवं सिर में तलवार मार दी जिससे उसे चोंट लगी एवं खून निकलने लगा, तभी मेरा भतीजा आरिफ, असलम और सईद आ गये जिन्होंने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया, इन सब के आ जाने पर वे तीनो वहां से भाग गये। थाना नानाखेड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा फरियादीगण पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया है तथा अभियुक्त फरियादी पक्ष पर राजीनामा करने का दबाव डाल रहा है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया।      


 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रविन्द्र कुशवहा, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा की गई।         


अवयस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त


 


 न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा अभियुक्त लखन पिता आत्माराम आयु-24 वर्ष, निवासी-शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 03.01.2020 को फरियादी ने पुलिस थाना महांकाल पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 03.12.2019 को उसकी लड़की अपनी नानी के घर मक्सी रोड़ उज्जैन का जाने का बोलकर गयी थी फरियादी ने रात्रि करीब 08ः00 बजे अपनी पत्नी को फोन लगाकर पूछा कि उसकी लडकी आ गई क्या तो फरियादी की पत्नी ने कहा कि अभी नहीं फिर उसने उसकी लडकी की आसपास व रिश्तेदारों में फोन लगाकर तलाश की लेकिन लडकी का कोई पता नहीं चला फिर उसने लडकी को फोन लगाया तो लडकी ने कहा कि वह इंदौर में रह रही है। उसकी लडकी घर आने का बोलती रही किन्तु वह घर पर नहीं आयी और उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। फरियादी को शंका है कि लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महॉकाल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस की विवेचना के दौरान अभियुक्त के कब्जे से पीडिता को दस्तयाब किया गया। पीडिता द्वारा बताया कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया था। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।      


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।                                 


हत्या-कारित करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा अभियुक्त कालूराम पिता आशाराम आयु-35 वर्ष, निवासी- बुॅचाखेडी जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 15.01.2020 को सूचनाकर्ता धर्मेन्द्र ग्राम छानखेडी में उसके खेत में करीब 10ः00 बजे पाणत कर रहा था, तभी उसे गांव के सरवन पिता कैलाश ने बताया कि कैलाश महेश्वरी के सागवन के बगीचे में कोई व्यक्ति पडा है, फिर उसने गांव के सरपंच को फोन कर सूचना दी वहॉ तथा सरपंच दोनो सागवन के बगीचे पहुॅचे तो देखा की मदन पिता खेमा मृत्य अवस्था में पड़ा है। पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा मर्ग कायम कर जॉच की गई की जांच में पाया गया कि अभिुयक्त कालूराम द्वारा पत्थर से गुलेल से मारी थी, जो मदन की ऑख में लगी थी जिससे वहॉ गिर गया था। पुलिस थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में यह आया कि अभियुक्तगण नागेश्वर, कालू, बालू उर्फ सोहन ने पत्थर, लठ्ठ व सब्बल से मदन के साथ मारपीट कर हत्या कारित की है। 


 कालूराम द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।      


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।              


                          


Popular posts
एमबीबीएस या एमडी में चाहते हैं दाखिला तो अपग्रैड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वानुअतु में करें आवेदन
Image
नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उज्जैन तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और परिचितों ने लालघाटी स्थित वीआईपी विश्रामगृह पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी
Image
पूर्व मंत्री बोले सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
Image
मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने निकाली तिरंगा रैली “भारत माता की जय” और “वन्दे मातरम्” के नारों से गुंज उठा विक्रम विश्वविद्यालय परिसर
Image
रोहित पवार को साइबर लॉ में पीएचडी की उपाधि
Image