भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

ड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना मक्सूदनगढ़ में शिकायतकर्ता समीर खान निवासी सिलावट मोहल्ला मक्सूदनगढ़ ने एक आवेदन पत्र दिया कि सचिन राजपूत पुत्र राघुराज उर्फ रघु राजपूत निवासी मक्सूदनगढ़ जिला गुना ने दिनांक 03/04/2020 को अपने व्हासट्सअप स्टेटस पर तबलीग जमात पर अभद्रता कर अपमानित किया हैं एवं धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचाया हैं एवं प्रतीश अग्रवाल पुत्र कृष्णा अग्रवाल निवासी मक्सूदनगढ़ द्वारा फेसबुक पोस्ट पर दिनांक 01/04/2020 को किया जिसमें निजामुद्दीन मरकज के बारे में अभद्र टिप्पणी की हैं तथा पोस्ट् सोशल मीडिया पर करके भावनाओ को आहत किया हैं एवं समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है ऐसे में इन पर रोक न लगी तो ये पोस्ट कोई भी बड़ा रूप ले सकती हैं। उक्त आवेदन पर से थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 103/2020 धारा 505(2) भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी प्रतीश अग्रवाल पुत्र कृष्णा अग्रवाल निवासी सदर बाजार मक्सूदनगढ़ को गिरफ्तार कर आज दिनांक 08/07/2020 को पेश किया गया। आरोपी सचिन राजपूत को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 


 


   प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रतीश अग्रवाल को जेल भेज दिया। 


 


 


         


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