उज्जैन। आज जारी हैल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब जिले में पॉजिटिव आए मरीजों की संख्या बढ़कर1187 हो गई है। 169 मरीज अस्पतालों में भर्ती है,जबकि 36 को आज छुट्टी दे दी है। आज फिर भैरवगढ़ जेल के2 कैदी संक्रमित निकले ,जिनकी उम्र , 59 और68 वर्ष है, जबकि एक 33 वर्षीय सिपाही भी चपेट में आया है, जेल में अब तक 10 कैदी और 2 सिपाही संक्रमित हो चुका है, कैदियों में कोरोना पहुंचने के बाद जिलाधीश जेल पहुंचे थे और जेल के डॉक्टर को निलंबित करने के साथ-साथ निर्देश दिए थे कि जेल में बंद ऐसे कैदी जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें तत्काल कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जाए, लेकिन जिलाधीश के निर्देश के बावजूद आज फिर दो कैदी और एक सिपाही, संक्रमित निकलने से जेल में बंद कैदियों और जेल स्टाफ में हड़कंप मच गया है। जेल के अलावा जिले के तहसील मैं भी प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है आज फिर बड़नगर तराना और महिदपुर से 1-1 और नागदा में दो संक्रमित निकले आश्चर्य की बात यह है कि तहसील में आने वाले कोरोना पॉजिटिव आने वालों में लगभग सभी युवा है। ऋषि नगर 65 वर्षीय महिला, फाजलपुरा 39 वर्षीय पुरुष ,महावीर नगर 35 वर्षीय महिला ,मंगल कॉलोनी 46 वर्षीय महिला ,एवं 26 वर्षीय युवती पॉजिटिव आई। मंगल कॉलोनी में 26 वर्षीय महिला किन्नर है, बातचीत में उसने बताया कि उसे कोई लक्षण नहीं है, शहर में पहली बार कोई किन्नर कोरोना की चपेट में आया है, उक्त किन्नर का कहना है कि उसके मकान में नगर निगम की क्रेन चलाने वाला और पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक युवक किराएदार है। खुद को पॉजिटिव आने पर नाराज किन्नर का कहना है कि उसकी रिपोर्ट गलत है। वह मांग कर रही है कि दोबारा जांच करवाई जाए और यदि वह पॉजिटिव निकले तो उसे गोली मार दी जाए। पॉजिटिव आने वालों में महावीर नगर की 35 वर्षीय महिला चरक भवन में आया के पद पर कार्यरत है, जो पॉजिटिव आने की 2 दिन पहले तक ड्यूटी पर जा रही थी। रविवार 2 अगस्त को उज्जैन नगरीय क्षेत्र एवं जिले के
सभी कस्बों में लॉकडाउन रहेगा
कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए आगामी आदेशपर्यन्त प्रत्येक रविवार को जिला उज्जैन सीमा क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण लॉकडाउन शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लागू किया है। इस अवधि में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। मॉर्निंग वॉक भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी किराना, फल, सब्जी आदि की दुकानें भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। इसी तारतम्य में 2 अगस्त रविवार को उज्जैन नगरीय क्षेत्र एवं जिले के सभी कस्बों में लॉकडाउन रहेगा।
कलेक्टर ने रक्षाबन्धन त्यौहार के समय लगने वाली दुकानों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य किया है। उपरोक्त प्रतिबंध इमरजेंसी चिकित्सा, इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल दुकान, अस्पताल, दूध/पेपर बांटने वाले तथा मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का पालन करने की जिले के सभी नागरिकों से अपील की है। उन्होंने सभी एसडीएम एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिये हैं। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर धारा-188 भादस, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों एवं आईपीसी-1860 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिले की समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जायेगा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण के बचाव एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(2) के तहत उज्जैन जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थल पर नहीं करने के निर्देश दिये हैं। इस दौरान न तो कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी न ही सार्वजननिक स्थान पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने-अपने घरों में रहकर ही पूजा-उपासना करें।
कलेक्टर के निर्देश अनुसार ईदुलजुहा पर्व के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार रक्षाबन्धन पर्व, अन्तिम श्रावण सोमवार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व, गोगा नवमी, चौकी धुलाई एवं ताजिया/मोहर्रम पर्व, गणपति स्थापना, विसर्जन पर्व, डोल ग्यारस एवं अनन्त चतुर्दशी पर्व के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इन पर्वों के दौरान धार्मिक जुलूस, चल समारोह आदि निकाला जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति शामिल होंगे। अन्तिम संस्कार व उठावने से सम्बन्धित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
जारी किये गये आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय या समूह सम्बन्धित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर उज्जैन जिले में किसी भी स्थल पर किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना, प्रदर्शन रैली, या बन्द का आयोजन नहीं कर सकेगा। आगामी त्यौहारों पर्वों के दौरान धार्मिक स्थलों पर गुलाल फैंकना, अशोभनीय नारे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर आदि पर आपत्तिजनक सामग्री डालने, कमेंट करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। विभिन्न मोबाइल कंपनियों को बिना वैधानिक दस्तावेज के सिम व मोबाइल विक्रय न करने, मकान मालिकों, लॉज, होटल व धर्मशाला के प्रबंधकों को किरायेदार एवं अपने यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण सम्बन्धित थाना क्षेत्र में तत्काल जमा करने के लिये पाबन्द किया गया है। इसी तरह ठेकेदारों को अपने यहां लगे मजदूरों की जानकारी सात दिवस में सम्बन्धित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करने, आग्नेय अस्त्रों, घातक अस्त्र-शस्त्र आदि का प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर धारा-188 भादस, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों एवं आईपीसी-1860 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।