दुकान में लगे सीसीटीव्ही कैमरे चोरी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त,,,,,,गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 

 


दुकान में लगे सीसीटीव्ही कैमरे चोरी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राहुल पिता दयाराम मालवीय थाना चिमनगंजमण्डी जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.2020 को फरियादी पंाचाराम पिता जगदीश ने थाना चिमनगंजमण्डी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि मैं तिरूपति ऐवन्यू उज्जैन में रहता हॅूॅ तथा सेंटपॉल स्कूल के सामने ग्रेनाईड मार्बल की दुकान चलाता हूूॅ। मैने मेरी दुकान में सुरक्षा के लिये 03 सीसीटीव्ही कैमरे लगवाये हुये है। दिनांक 05.07.2020 को मैं अपनी दुकान को शाम करीबन 07ः00 बजे बंद करके घर चला गया था। दूसरे दिन जब मै सुबह करीब 09ः00 बजे अपनी दुकान पर आया तो देखा कि मेरी दुकान में लगे तीनों कैमरे नही दिखे, पडोसी दुकानदार की दुकान में लगा कैमरा तथा मनोज की दुकान में लगा। कैमरा भी नही थे जो कोई अज्ञात बदमाश मेरी दुकान से तीन कैमरे तथा पडोसी दुकारदार राजेन्द्र पांचाल की दुकान से एक कैमरा तथा मनोज पांचाल की दुकान से एक कमैरा कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया है। हम लोगो ने चोरी गये कैमरे की तलाश की लेकिन कोई पता नही चला। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त से चोरी किये गये कैमरे जप्त किये गये, तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि लाकडॉउन के पश्चात् चोरी की घटनाये बड़ गई है। यदि अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।       


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 


 न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमान राजेन्द्र देवड़ा, चतुर्थ न्यायाधीश उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त लाखन सिंह राजपूत पिता लालसिंह राजपूत निवासी- नाछनबोर तराना जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 उप-संचालक (अभियोजन)/पैरवीकर्ता डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 25.03.2018 को एसटीएफ इकाई में पदस्थ उपनिरीक्षक को मुखबीर द्वारा अवैध गांजा के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 6168 इन्दौर तरफ से आकर प्रशांति धाम बायपास की ओर से मक्सी रोड की ओर अवैध गांजा लेकर जाने वाला है, ट्रक में तराना के 05 तस्कर बैठे हुए है। तत्काल नाकाबंदी की जाये तो सफलता मिल सकती है। सूचना विश्वसनीय होने से दो स्वतंत्र पंचानों को बुलाया गया। मुखबीर की सूचना के बताये स्थान पर कार्यवाही हेतु रवाना हुये। प्रशंातिधाम वायपास की ओर से मक्सी तरफ जाने वाले वायपास रोड पर मय फोर्स के पहॅुचा। जहा नाकाबंदी कर प्रशांति धाम तरफ से वही ट्रक दिखा जिसको हमराह फोर्स की मदद से रोका गया। उस ट्रक में 05 व्यक्ति बैठे मिले, जिनके नाम पता पंचानों के समक्ष पूछने पर उन्होने अपना नाम सुभाष, मानसिंह, प्रहलाद, लाखन एवं अन्तर सिंह बताया। मुखबीर की सूचना पर से ट्रक का नम्बर से पुष्टि होने पर उक्त ट्रक को ट्रक ड्रायवर से चलवाकर उसे डी.आर.पी. लाईन उज्जैन में लाया गया। पांचो व्यक्तियों को मुखबीर की सूचना से अवगत कराया गया। ट्रक को पंचानों के समक्ष तलाशी लेने पर ट्रक की केबिन में ट्रक के कागजात मिले और ट्रक के डाला की तलाशी लेने पर उसमें गहरे नीले रंग की तिरपाल के नीचे छिपाकर रखे गये सफेद रंग के प्लास्टिक के कुल 07 बोरे पाये गये जिसमें से गांजे जैसी गन्ध आ रही थी। उसकी विधिवत तस्दीक करने पर गांजा होना पाया गया। उपरोक्त पॉचों सन्देहियों द्वारा भी 07 बोरो में गांजा होना बताया गया। उक्त 07 बोरो को विधिवत खोलकर विधिवत जप्त किया गया। पॉचो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्त लाखन द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा गांजा की तस्करी करने वाला गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


प्रकरण में शासन की ओर से संचालन डॉ0 साकेत व्यास, उप-संचालक उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


 



        


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