गांजे के साथ पकडाये ट्रक को न्यायालय ने ’’रईस’’ को सुपुदर्गी में देने से किया मना

न्यायालय न्यायाधीश श्रीमान राजेन्द्र देवड़ा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन के द्वारा गांजे के साथ पकडाये ट्रक की सुपुदर्गी की निरस्त। उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 25.01.2020 को थाना नानाखेड़ा पर पदस्थ उप.निरी. विकास सिंह देवड़ा को मुखबरी द्वारा सूचना मिली की लाल गेट स्थित अनुभव नर्सरी के पास एक ट्रक खडा है जिसमें संदिग्ध पदार्थ है, सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स के वहॉ लाल गेट पर पहॅुचे वहॉ देखा एक ट्रक क्रमांक एमपी09 एचजी 5637 खडा था। ट्रक के अंदर एक पैकेट प्लास्टिक टेप में लिपटा हुआ दिखा। जिसे मौके पर उपस्थित पंचानों के समक्ष संदिग्ध पैकेट का तस्दीक पंचनामा बनाया गया। पंचों के समक्ष पैकेट का मुंह खोल कर देखा तो मटमैले हरे रंग पदार्थ काली डंठल पत्ती व बीज युक्त रखा हुआ था। जिसको पंचानों व उन्होंने सूंघा तो गांजे जैसी गंध आ रही थी। उक्त पदार्थ को हाथ में रगडकर, सूंघकर एवं जलाकर देखा उसमें गांजे जैसी गंध आ रही थी। जिसको इलेक्ट्रोनिक कांटे से तौल करते समय पैकेट सहित कुल वजन 2 किलो 70 ग्राम निकला जिसमें से 2 सेम्पल एफएसएल जांच हेतु निकाले गये। जिसें विधिवत सील बंद कर जप्त किया गया। ट्रक का ड्रायवर ट्रक को छोडकर फरार हो गया था। 


 आवेदक रईस खान पिता हनीफ खान द्वारा ट्रक की सुपुदर्गी हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुदर्गी का विरोध किया गया कि अभियुक्त फरार है, तथा आवेदक भी अपराध में आशंकित है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आवेदक का सुपुदर्गी आवेदन निरस्त किया गया।     


प्रकरण में शासन की ओर से डॉ0 साकेत व्यास, उप-संचालक (अभियोजन) उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


महिला के घर में घुसकर रॉड से हमला करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त 


 न्यायालय माननीय श्रीमती विधि डागलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. रामसिंह उर्फ रामअवतार पिता बहादुर सिंह, 02. विष्णु सिंह पिता बहादुर सिंह, 03. बलवान सिंह पिता विक्रम सिंह, समस्त निवासीगण ग्राम जौलाई थाना पिपलरावा जिला देवास का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी विजेन्द्र ने दिनांक 08.07.2020 को अपनी मॉ व बहन और भाई के साथ थाना मक्सी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं तथा मेरी मॉ संतोष बाई, बहन पूजा आज घर पर ही थे। शाम करीबन 04ः30 बजे की बात है, अभियुक्तगण रामसिंह, विष्णु सिंह व बलवान सिंह तीनों मेरे घर में घुस आये और पुराने विवाद की बात को लेकर मेरी मॉ को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा। मैने, मेरी मॉ व बहन हम तीनों ने गालिया देने से मना किया तो रामसिंह ने मेरी मॉ को लोहे की रॉड से सिर व पीठ में मारी, और मेरी बहन पूजा को अभियुक्त रामसिंह एवं विष्णु ने थप्पड मुक्के से मारपीट की जिससे मेरी बहन के बांये हाथ व गाल व गले पर चांेटे आई तथा मुझे अभियुक्त रामसिंह ने बांये हाथ की भुजा में लोहे की रॉड की मारी व अभियुक्त विष्णुसिंह ने डण्डे की मारी। फरियादी की रिपार्ट पर थाना मक्सी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। तीनों अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय में पेश किया गया।


 अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्तगण ने फरियादी के घर में घुसकर मारपीट और गंभीर चोंट पहुॅचाई है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।     


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


 


               


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