न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना शिवहरे, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त पंकज पिता मंसुख उम्र-20 वर्ष, निवासी -जूना सावरिया, जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी रवि सोधे पिता सुनील सोधे निवासी जूना सावरिया उज्जैन ने थाना जीवाजीगंज पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं दिनांक 27.06.2020 को रात्रि 11ः00 बजे खाना खाकर सो गया था, मेरा और मेरी पत्नि का मोबाईल वीवो कम्पनी के टेवल पर रखे थे, रात्रि करीब 02ः00 बजे के लगभग ऑख खुली तो मैने देखा कि दोनेा माबाईल नही दिखे, दिनांक 28.06.2020 को कोई अज्ञात बदमाश मेरे घर के अन्दर घुसकर हमारे मोबाईल चुरा कर ले गया था जिसकी कीमत लगभग 30,000/- रूपये थी। पुलिस थाना जीवाजीगंज द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्र्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 457, 380 भादवि की लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त से चोरी के मोबाईल जप्त किये। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किये कि यदि अभियुक्त को जमानत लाभ दिया जाता है तो वहॉ चोरी करने वाले अभियुक्तों के हौसले बुलंद होगे। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती रेखा भटनागर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।