जहरीली शराब परिवहन करने के आरोपी की जमानत अपर सत्र न्यायालय द्वारा भी निरस्त,,,,हत्या करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

 


हाईवे पर लूटपाट करने वाले आरोपी की पुलिस रिमांड स्वीकृत


नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा हाईवे पर लूटपाट करने वाले आरोपी मोहित की लूट की सम्पत्ति को जप्त किये जाने हेतू पुलिस रिमांड स्वीकृत कर पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया।


मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 06.08.2019 को सुबह 4 बजे जावद फंटा की हैं। फरियादी कमलसिंह ने थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक को वह शुभम की कार से, उसके ससुर, दोस्त शेरसिंह तथा ड्राईवर सभी हातोद से सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने जा रहे थे तभी नीमच बाईपास पर सुबह 4 बजे भरभडीया फण्टा व जावद फण्टे के बीच उनकी गाडी का अगला पहिया पंचर हो जाने से रूके थे तभी 4 व्यक्ति जिनके हाथ में डंडे थे अचानक पीछे से आये और उनके साथ मारपीट कर लूटपाट करते हुए कमलसिंह की जेब से 17000, घडी, वोटर कार्ड आदि लूटकर व गाडी में रखे सामान में से भी लूट कर खेतो में भाग गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना नीमच केंट पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 426/19, धारा 394 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस नीमच केंट द्वारा एक आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी मोहित से अन्य आरोपीगण के संबंध में पुछताछ व लूट के सामान की जप्ती करने हेतु पुलिस रिमांड आवेदन प्रस्तुत किया गया।


*श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपी मोहित पिता अनिल बाछड़ा, उम्र-20 वर्ष, निवासी-हाडीपीपलीया, थाना मनासा, जिला-नीमच की पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत कर पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया।


जहरीली शराब परिवहन करने के आरोपी की जमानत अपर सत्र न्यायालय द्वारा भी निरस्त


नीमच। श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा जहरीली शराब परिवहन करने के आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया।


अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 06.02.2020 नीमच-नसीराबाद रोड स्थित यात्री प्रतीक्षालय की हैं। हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ एएसआई अविनाश शर्मा को शहर भ्रमण के दौरान मुखबीर सूचना मिली थी, कि छोटी सादडी का गजेन्द्र अपनी मोटर साईकल स्पलेण्डर प्लस बिना नंबर की ब्लू कलर की गाडी से कच्ची हाथ भट्टी जहरीली शराब लेकर भरभडिया से छोटी सादडी जाने वाला है। सूचना पर से पुलिस अधिकारी हमराह फोर्स के साथ नीमच नसीराबाद रोड़ यात्री प्रतिक्षालय के पास पहुॅचे जहां मुखबीर द्वारा बताये हुलीये का एक व्यक्ति मोटरसाईकल पर प्लास्टीक की सफेद रंग की कैन रखकर आता दिखाई दिया, जिसको रोककर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गजेन्द्र, निवासी-छोटी सादडी का होना बताया, उसके कब्जे में रखी कैन का खोला गया तो उसमें हाथ भट्टी कच्ची नीली रंग की तेज गंध की जहरीली शराब करीब 5 लीटर होना पाया गया। मौके पर से आरोपी को गिरफ्तार कर व शराब को जप्त कर उसके विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 95/2020, धारा 49ए म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। थाना नीमच केंट द्वारा आरोपी को अधिनस्थ न्यायालय, नीमच के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी की जमानत खारीज कर जेल भेज दिया था, जिसके पश्चात् आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा मानव स्वास्थ के लिए हानीकारक देशी हाथ भट्टी की जहरीली शराब को अवैध रूप से बेचने के लिए जा रहा था, इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। *श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच* द्वारा आरोपी गजेन्द्र पिता प्रेमसुख अग्रवाल, निवासी-छोटी सादडी, जिला-प्रतापगढ (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


हत्या करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त


नीमच। श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा लोकडाउन में शराब पीने की बात को लेकर हत्या करने वाले 2 आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त की गई।


 


लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 21.04.2020 को सुबह 9 बजे ग्राम-चल्दू, नीमच की हैं। फरियादी बल्लू ने थाना जीरन में इस आशय से रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक को वह तथा नरसिंह दोनों ग्राम चल्दू में मोटरसाईकल से घुम रहे थे तभी आरोपीगण बालूराम व अर्जुन अपने साथियों सहित रास्ते में इक्कठा होकर कुछ पी रहे थे हमने पूछा की शराब क्यों पी रहे हो जिससे आरोपीगण नाराज हो गये और इसी बात को लेकर रात में आरोपीगण अन्य साथियों के साथ लठ्ठ लेकर आये और हमारे साथ लठ्ठ से मारपीट करने लगे, और नरसिंह कोे सर में मार दी जिससे उसको सर से खून निकलने लगा। जिस के बाद आरोपीगण वहां से भाग गये। फिर नरसिंह को सरकारी अस्पताल लेकर आये वहां से उसे गुजरात ले गये जहां आहत नरसिंह की मृत्यु हो गई। जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 105/2020 धारा 307, 302, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। थाना जीरन द्वारा आरोपीगण को अधिनस्थ न्यायालय, नीमच के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपीगण की जमानत खारीज कर जेल भेज दिया था, जिसके पश्चात् आरोपीगण द्वारा अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


 


श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपीगण द्वारा एकमत होकर मृतक के साथ लठ्ठ व लात-घुसों से मृत्यु कारित की हैं, इसलिए आरोपीगण की जमानत निरस्त की जाये। *श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) बालूराम उर्फ ओमप्रकाश पिता बाबूलाल बागरी तथा (2) अर्जुन पिता बाबूलाल बागरी, निवासीगण-ग्राम चल्दू, तहसील-जीरन, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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