खटके दार चाकू से लोगो को डरानें वाले आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत,,,,,हत्या करने वाले तीसरे आरोपी की द्वितीय जमानत निरस्त

नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, नीमच द्वारा खटके दार चाकू से लोगो को डरानें वाले आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की गई।


मीडिया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 20.07.2020 को दोपहर 1 बजे मूलचंद्र मार्ग, शराब दुकान के सामने, नीमच की हैं। थाना नीमच केंट के सहायक उपनिरीक्षक कैलाश सौलंकी को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति मूलचंद्र मार्ग, शराब दुकान के सामने खटके दार चाकू लेकर खूलेआम घूमकर प्रदर्शन कर रहा हैं, जिससे आम लोग भयभीत हो रहे हैं, पुलिस घटना स्थल पर पहुँची, जहाॅ एक व्यक्ति जोर-जोर से चिल्ला-चोट कर रहा था कि मैं किसी से स्मेक(पुडिया) मांगकर नहीं पीता हुॅ मैं तो अपनी जेब की पीता हुॅ। आज में एक-एक को देख लुगा। तभी वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। जिस पर आरोपी को हमराह फोर्स और राहगीर पंचान की मदद से पकड़ा व आरोपी से खटके दार चाकू जप्त किया, जो कि धारा 25 आम्र्स एक्ट का अपराध होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 322/20 धारा 25 आम्र्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार किये गये आरोपी को न्यायालय नीमच के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा आरोपी का जे0आर0 (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया गया।


*श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच* द्वारा आरोपी इरफाॅन उर्फ कालू पिता रमजानी पठान, उम्र-22 वर्ष निवासी -खारीकुआॅ, थाना-नीमच केंट, जिला-नीमच की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की गई।


पुस्तक बाजार की दुकानों में चोरी करने वाले आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत 


नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा पुस्तक बाजार की दुकानों में चोरी करने वाले आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की गई।


मीडिया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 10.07.2020 को रात्रि 8ः30 बजे जाजु बिल्डींग के सामने दुकान की हैं। फरियादी रोहित गोयल ने थाना नीमच केंट में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की हमेशा की तरह घटना दिनांक की शाम को दुकान बंद करके में घर चला गया। अगले दिन जब मैं, मेरे पिताजी और नौकर दुकान पर पहुॅचे तो देखा की दुकान का शटर उछका हुआ था, ताले नहीं थे व दुकान के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था और पैसे रखने के गल्ले का ताला टुटा हुआ था, जिसमें में करीब 18600 रूपये नहीं थे। कोई अज्ञात व्यक्ति नगदी चुरा ले गया था। उक्त दिनांक को आरोपीगण ने अन्य दुकानों पर भी शटर उछका कर चोरी की थी। जिस पर से अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 314/20 धारा 457, 380 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय नीमच के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा आरोपीगण का जे0आर0 (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया गया।


*श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) लक्की पिता ज्ञानसिंह पारदी, उम्र-19 वर्ष, निवासी -चैकना बालाजी के पास तथा (2) चांदशाहा पिता शब्बीर शाहा, उम्र-18 वर्ष, निवासी-स्कीम नं-7, जिला-नीमच की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की गई।


हत्या करने वाले तीसरे आरोपी की द्वितीय जमानत निरस्त


नीमच। श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा लोकडाउन में शराब पीने की बात को लेकर हत्या करने वाले तीसरे आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त की गई।


अपर लोक अभियोजक श्री इमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 21.04.2020 को सुबह 9 बजे ग्राम-चल्दू, नीमच की हैं। फरियादी बल्लू ने थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक को वह तथा नरसिंह दोनों ग्राम चल्दू में मोटरसाईकल से घुम रहे थे तभी फरियादी का आरोपीगण कन्हैयालाल, बालूराम, अर्जुन व अन्य साथियों के साथ शराब पीने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर रात में आरोपी ने अन्य साथियों के साथ लठ्ठ व लात-घुसों से मारपीट कर नरसिंह मार डाला फिर आरोपीगण वहां से भाग गये। जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 105/2020 धारा 307, 302, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी बालूराम व अर्जुन का पूर्व में जमानत निरस्त की जा चूकी हैं। आरोपी कन्हैयालाल की ओर से अपर सत्र न्यायालय के समक्ष द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


*श्री इमरान खान, अपर लोक अभियोजक* द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा अन्य साथियों के साथ एकमत होकर मृतक के साथ लठ्ठ व लात-घुसों से मृत्यु कारित की हैं, इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। *श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच* द्वारा आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पिता जयराम बागरी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-ग्राम चल्दू, तहसील-जीरन, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन खारिज किया गया।


Popular posts
एमबीबीएस या एमडी में चाहते हैं दाखिला तो अपग्रैड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वानुअतु में करें आवेदन
Image
नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उज्जैन तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और परिचितों ने लालघाटी स्थित वीआईपी विश्रामगृह पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी
Image
पूर्व मंत्री बोले सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
Image
मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने निकाली तिरंगा रैली “भारत माता की जय” और “वन्दे मातरम्” के नारों से गुंज उठा विक्रम विश्वविद्यालय परिसर
Image
रोहित पवार को साइबर लॉ में पीएचडी की उपाधि
Image