न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान हेमंत मेहरा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नासिर पिता यासिम खान निवासी विश्व-बैंक कॉलोनी आगर रोड उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2020 को थाना नीलगंगा पर पदस्थ उनि जयंत डामोर लॉकडाउन के दौरान हरिफाटक चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे तभी मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक अज्ञात व्यक्ति हरे रंग का शर्ट व काली जींन्स पहने हुऐ है जो धन्नालाल की चाल में अपने घर के पास शराब बेच रहा है। सूचना पर विश्वास कर मय फॉर्स के मुखबीर के बताये स्थल पर पहुंचे जहां दीवाल की आड़ मे छुपकर देखा तो मुखबीर द्वारा बताये हुए हुलिये का व्यक्ति दिखा। वह घर के बाहर लगे कूलर के नीचे से कपड़ा हटाकर पेटी निकाल रहा था। जो पुलिस को देखकर पेटी सहित भागने लगा जिसे पुलिस फोर्स की मदद से पकड़ा गया। पेटी को चेक करते समय उसके अन्दर देशी शराब रखी हुई पाई गई। अभियुक्त से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सौरभ श्रीवास पिता राजेश श्रीवास निवासी धन्नालाल की चाल उज्जैन का होना बताया। अभियुक्त से शराब बेचने व रखने के संबंध में लायसंेंस का पूछा तो उसने लायसंेस का नहीं होना बताया। कूलर के नीचे रखे कपडे को हटाकर देखा तो आठ पेटी देशी शराब की रखी थी जिन्हे खोलकर देखा तो उसमें 400 क्वाटर देशी शराब के लगभग 72 लीटर जिसकी कीमत लगभग 24,800/- रूपये थी। उक्त पेटियों को विधिवत रूप से जप्त किया गया। अभियुक्त को थाना नीलगंगा द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त सौरभ श्रीवास ने बताया कि वहॉ नासिर से शराब लेकर आया था।
अभियुक्त नासिर द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री उमेश तोमर, एडीपीओ, जिला उज्जैन द्वारा की गई।